ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के वीडियो और तस्वीरें बिना इजाजत सार्वजनिक नहीं किए जा सकते: कोर्ट
लखनऊ, 31 मई: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत ने मंगलवार को कहा है कि सर्वे के वीडियो और तस्वीरों को सार्वजनिक ना किया जाए। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि वाद में पक्षकारों को केवल वीडियोग्राफी और तस्वीरों की प्रतियां दी जाएंगी लेकिन पक्षों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बिना अदालत की इजाजत के इनको सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाएगा।

वाराणसी कोर्ट का यह आदेश 5 हिंदू महिलाओ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की प्रतियां मांगने वाले एक आवेदन पर आया है। वहीं मस्जिद कमेटी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का एक वीडियो सोमवार को लीक हो गया था, जिसके बाद आज हिंदू पक्ष ने सील पैक लिफाफे कोर्ट में जमा करने की बात कही है। बता दें कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी को लेकर दायर याचिकाओं पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है।
सोमवार को हुई थी सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से पूरे मामले को खारिज करने की मांग की गई। इस पर याचिकाकर्ता महिलाओं के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 4 जुलाई तक टाल दिया।












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