Azam Khan disqualified: सपा विधायक आजम खान की यूपी विधान सभा की सदस्यता रद्द

Azam Khan disqualified, समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधायक आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कोर्ट से सजा मिलने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की। आजम खान की सदस्या रद्द होने के बाद रामपुर की विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।

 Azam Khan disqualified from membership of UP Legislative Assembly

बता दें कि,गुरुवार को आजम खान के खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। दरअसल आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप था। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया और 3 साल की सजा सुनाई थी।

शिकायतकर्ता आकाश दास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह कार्रवाई की है। आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी थी। स्पीकर ने सदस्यता रद्द करने के बाद रामपुर विधानसभा का पद रिक्त होने की सूचना भी चुनाव आयोग को भेज दी है।

गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने सुनवाई शुरू करने के बाद आजम को दोषी ठहराते ही कस्टडी में ले लिया था। सजा के ऐलान के बाद हालांकि आजम को तुरंत कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आजम के खिलाफ तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था।

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