रामपुरा CRPF कैंप हमला : POK के 2 आतंकियों समेत 4 को फांसी, जानिए 12 साल बाद आया पूरा फैसला
रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर 12 साल पहले हुए आतंकी हमले के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने चार आतंकियों को फ़ांसी, एक को उम्रकैद और एक को 10 साल की सज़ा सुनाई है जबकि दो अभियुक्तों को हमले में सीधे तौर पर भूमिका ना होने के चलते दोषमुक्त कर दिया गया है।

Rampur Crpf कैंपस हमले में किसको क्या सजा
सरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि आतंकी मोहम्मद शरीफ उर्फ सोहेल, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारुख को फांसी तथा जंग बहादुर खान उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पांचों अभियुक्त सीआरपीएफ कैंपस हमला कांड में शामिल थे। वहीं, छठे अभियुक्त फहीम अरशद अंसारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। दो आरोपी गुलाब खान और कौसर खान को दोषमुक्त क़रार दिया गया है।

जानिए कौन कहां का रहने वाला
इमरान शहजाद , मो. फारुख पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके), फहीम अंसारी गोरेगांव मुंबई, सबाउद्दीन सबा मधुबनी बिहार, कौसर प्रतापगढ़, गुलाब खान बरेली, जंग बहादुर उर्फ बाबा खान मुरादाबाद और मोहम्मद शरीफ रामपुर का रहने वाला है। अभियुक्तों में इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख को जंग बहादुर उर्फ बाबा खान की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया था।

31 दिसम्बर 2007 को हुआ था हमला
बता दें रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर तीन से कि 31 दिसंबर 2007 की रात को भीतर घुसकर आतंकियों ने हमला किया था। इसमें सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। वही, गोलीबारी में एक रिक्शा चालक की जान भी गई थी। इस मामले में एक जनवरी 2008 को केस दर्ज किया गया था।












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