फिर बढ़ सकती हैं आजम खान की मुश्किलें, 29 मामलों में जमानत याचिका खारिज

रामपुर। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। आजम खान पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आजम खान के खिलाफ जमीनी विवाद, लोक प्रतिनिधि अधिनियम और कई अन्य मामलों में जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।

court dismisses azam khan anticipatory bail plea in 29 cases

सरकारी वकील दलविंदर सिंह ने बताया, जो भी यूनिवर्सिटी के आसपास जमीन कब्जा की गई, उसके संबंध में प्रार्थना पत्र थे, इसके अलावा लोकप्रतिनिधि अधिनियम के भी मामले हैं और शाहबाद के और खजुरिया के भी मामले हैं। इन सब मामलों में 29 मामले हैं,​ जिनमें अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिसमें यूपी के रिटायर्ड एडीशनल एडवोकेट जनरल सुहेल साहब ने बहस की थी। न्यायालय ने उनकी दलीलों को ना मानते हुए उनकी सारी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।

जमानत का कोई आधार ना पाते हुए याचिका खारिज

29 मामलों में कुछ जौहर यूनिवर्सिटी के मामले हैं, कुछ चुनाव से संबंधित हैं, कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी मामले हैं। इसमें जिनकी जमीन आजम खान ने कब्जा की हुई है, उनके द्वारा भी कंप्लेंट की गई थी, उन सबकी विवेचात्मक कार्रवाई पाते हुए प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाया गया, इसलिए इनका जमानत का कोई आधार ना पाते हुए इनकी जमानत खारिज की गई।

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