जो कांग्रेसी MLA चोरी में सस्पेंड हुआ था, उसे राहत दे सुप्रीम कोर्ट ने EC को फटकारा, चुनाव पर रोक

Gujarat News, गिर सोमनाथ। तलाला से कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान बारड़ को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार का बड़ी राहत दी। खनिज चोरी के 24 साल पुराने केस में सजा पाने के बाद सस्पेंड हुए बारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, चुनाव आयोग ने बारड़ को सस्पेंड किए जाने के बाद तलाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया गया है। साथ ही चुनाव घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है।

Supreme court reject EC order, relief to congress leader bhagvan barad

इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोर्ट में की गई दलील के मुताबिक, विधायक बारड़ को दो साल से ज्यादा की सजा हुई। जिसके चलते उसको अपने पद से निलंबित किया गया। हालांकि बारड़ ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय के साथ होने वाले उपचुनाव को भी रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बारड़ की अर्जी को मान्य रखते हुए अगली सुनवाई तक उपचुनाव को रोकने का आदेश दिया है।

बता दें कि, हाईकोर्ट द्वारा उप चुनाव रद्द करने की बारड़ की अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इधर, रविवार को भाजपा द्वारा यहां जसाभाई बारड़ के नाम की घोषणा कर दी गई। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भगवान बारड़ की मुश्किलें दूर हुई हैं। इस मामले में मीडिया से की गई बातचीत में बारड़ने कहा कि, मुझे न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा था और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय लोकशाही की बड़ी जीत है।

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