Lok Sabha Election; राजस्थान की इन लोकसभा सीटों पर नामांकन का हुआ श्रीगणेश..जानिए किसने किया नामांकन आज
rajasthan Lok Sabha Nomination: राजस्थान में लोकसभा चुनावों के पहले चरण के चुनावों की नामांकन प्रक्रिया का आज श्रीगणेश हो गया। आज पहले दिन जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से एक-एक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया।
लोकसभा चुनाव-2024 के तहत बुधवार को जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई।

नामांकन के पहले दिन जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक-एक प्रत्याशी ने अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए शशांक पुत्र रविन्द्र कुमार ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।
वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी आदित्य प्रकाश शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।
23 मार्च, 24 मार्च एवं 25 मार्च को नहीं होंगे नामांकन
उन्होंने बताया कि जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 27 मार्च तक नामांकन किये जा सकते हैं। 23 मार्च, 24 मार्च एवं 25 मार्च को राजकीय अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं किये जा सकेंगे।
28 मार्च 2024 को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी वहीं, 30 मार्च 2024 तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे। 19 अप्रैल को मतदान होगा एवं 04 जून को मतगणना होगी।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू रहेगी धारा-144
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
चुनावी खर्च पर रहेगी नजर
लोकसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख रुपये तक राशि व्यय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा।
अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से करने होंगे। समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री न लगाएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उ
न्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।












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