आप विधायक सोमनाथ भारती को रायबरेली कोर्ट ने भी दी जमानत, सोमवार को होंगे रिहा
रायबरेली। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पैर पसारने की कोशिश में सारी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आप विधायक सोमनाथ भारती एक सप्ताह पहले शनिवार को अमेठी आए थे जहां से आगे रायबरेली बढ़ते हुए वे जेल पहुंच गए। उनके खिलाफ अमेठी में 'यूपी के अस्पताल में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं' बयान पर एक केस दर्ज हुआ और रायबरेली में पुलिस से अभद्रता व सीएम योगी को अपशब्द कहने के मामले में दूसरा केस दर्ज हुआ। सोमनाथ भारती को करीब एक सप्ताह जेल में रहने के बाद जमानत पर सोमवार को रिहाई मिलेगी। पहले अमेठी और अब रायबरेली कोर्ट से उनको दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।

रायबरेली कोर्ट में शनिवार को आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत पर सुनवाई हुई। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहे और पुलिस से अभद्र व्यवहार किया। शहर कोतवाल ने सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों पर कई धाराओं में केस दर्ज कराया था।
एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में विशेष जज विनोद कुमार बरनवाल के सामने दोनों पक्षों में बहस हुई। शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार कुमार सिंह और विधायक के वकील सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने-अपने तर्क रखे। स्पेशल जज ने आप विधायक को 50-50 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस शर्त पर उनको जमानत दी है कि वो बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
इसके साथ ही विधायक सोमनाथ भारती की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उनको अमहट जेल से रिहा किया जाएगा। शुक्रवार को अमेठी अदालत ने विधायक को वहां दर्ज केस में 30-30 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी थी।












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