वाहन खरीद रहे हैं तो ध्यान दें, अब बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के न RC ट्रांसफर होगी, न नई बनेगी

चंडीगढ़। पंजाब में परिवहन विभाग की ओर से ऐसा नियम लागू कर दिया गया है, जिसे फॉलो करना जरूरी होगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि, अब बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के न आरसी ट्रांसफर होगी और ना नई बनेगी। हां जी, यहां विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों पर लगाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं।

Punjab Transport Department New Rules, you must know

यदि आप वाहनधारक हैं तो जानते ही होंगे कि पहले व्हीकल-नंबर खरीदने के बाद पहले नंबर की अप्रूवल कर उसे ऑनलाइन चढ़ाया जाता था, और फिर वाहन पर नंबर प्लेट लगाई जाती थी। मगर, अब चूंकि विभाग की ओर से नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं, तब एक नियम यह भी है कि नई आरसी बनवाने व अन्य स्टेट से लाई गाड़ी को पंजाब में रजिस्टर्ड करवाने के लिए पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। यह बदलाव शुक्रवार से हुआ है।

Punjab Transport Department New Rules, you must know

लुधियाना में डिप्टी एसटीसी मनजीत सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा नई तबदीली की गई है, जिसमें पहले नंबर प्लेट को लगवाना होगा उसके बाद ही इसकी अप्रूवल की जाएगी। इस बात को ऐसे समझें कि यदि आप दिल्ली या अन्य स्टेट से गाड़ी पंजाब में ट्रांसफर करवाते हैं तो नंबर खरीदने के बाद पहले नंबर प्लेट गाड़ी पर लगवानी होगी। जिसके बाद नंबर प्लेट को ऑनलाइन करवाना होगा और फिर आरटीए आफिस में इसकी अप्रूवल होगी और आरसी प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ जाएगी।

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