पंजाब: आपकी सरकार का अहम निर्णय, एक विधायक एक पेंशन एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी
चंडीगढ़। पंजाब सरकार की कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए हैं। 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। वहीं, सरकार 16वीं पंजाब विधानसभा का दूसरा बजट पेश करने की तैयारी में भी जुट गई है। खबर यह भी है कि, नई आबकारी व कराधान के एजेंडे को अगली होने वाली मीटिंग के लिए स्थगित कर दिया है। अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व आबकारी व कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा जल्द ही नई आबकारी नीति को तैयार करने के लिए संयुक्त रूप से मीटिंग करेंगे।

बताया जा रहा है कि, सरकार की ओर से शराब से एकत्रित होने वाले करीब 6500 करोड़ के राजस्व को 15 हजार करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे जाने की संभावनाएं तलाशने को मंत्रियों और विभागों से सुझाव मांगे जाएंगे। माना जा रहा है कि, राज्य सरकार अब विधानसभा क्षेत्र अनुसार ग्रुपों को शराब का कारोबार देने की बजाए, सबडिवीजन स्तर पर भी करने के लिए विचार कर रही है। राज्य सरकार इस बार बड़े ग्रुपों के साथ साथ छोटे छोटे ग्रुपों को बड़े स्तर पर मौका देने पर विचार कर रही है।

सीएम भगवंत मान की अगुवाई में बजट सत्र 24 जून की मंजूरी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट ने 'दी पंजाब स्टेट लैजिसलेचर मेंबर्स (पेंशन और मेडिकल फैसिलटीज रेगूलेशन) एक्ट-1977' की धारा 3(1) में संशोधन की भी मंजूरी दे दी है। जिससे पंजाब विधानसभा के विधायकों को एक पेंशन अलग टर्म की संख्या किए बगैर नई दर के अनुसार 60,000 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता, के साथ दी जाएगी। संशोधन के तहत पहली टर्म के लिए 15,000 रुपए प्रति माह पेंशन समेत महंगाई भत्ता और अगली प्रत्येक टर्म के लिए 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन को भी महंगाई भत्ता लागू थी।
इससे सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वैनिधी स्कीम के तहत रेहड़ी व छोटी दुकान वालों के 50 हजार (थर्ड ट्रांच लोन) तक के कर्ज/हाईपोथीकेशन करारनामे पर लगती स्टांप ड्यूटी से छूट देने को मंजूरी दी गई है। वहीं पंजाब कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग के ग्रुप-ए 2014 सेवा नियमों में संशोधन और ग्रुप-बी के सेवा नियम बनाने को मंजूरी दे दी है।












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