Punjab Budget Session: गर्वनर ने दी अनुमति , 3 मार्च को होगा बजट सत्र, SC को किया गया सूचित
Punjab Budget Session: गर्वनर ने पंजाब में 3 मार्च को बजट सत्र के लिए सदन बुलाने की अनुमति दे दी है। ये जानकारी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दी।
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से अनुमति मिलने के बाद पंजाब में 3 मार्च को बजट सत्र के लिए सदन बुलाया गया है। इसकी जानकारी मंगलवार को पंजाब सरकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई। याद रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच शुरू हुई जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची गई थी।
पंजाब की भगवंत सिंह सरकार ने 3 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने से राज्य के राज्यपाल के इनकार को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा 'सीएम का ट्वीट चाहे कितना ही अनुचित क्यों न हो, विधानसभा सत्र में देरी नहीं की जा सकती।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ये केस पेश हुआ। जिसमें बताया गया कि पंजाब के राज्यपाल 3 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर सहमत हो गए हैं। बजट सत्र की शुरूआत अपनी निर्धारित तारीख 3 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च को पंजाब सरकार बजट पेश करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा के सामने पंजाब सरकार की ओर से पक्ष रखा। सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री ने असंबद्ध मामलों में कुछ बयान दिए हैं, इसलिए वह सत्र नहीं बुलाने की बात कही थी।
इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गर्वनर कोई सूचना मांगते हैं तो सरकार उसे देने के लिए बाध्य नही है।। CM भगवंत मान और गवर्नर बीएल पुरोहित की एक-दूसरे को जो पत्र भेजा गया उसे भी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा गया।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिखे गए "अपमानजनक और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ट्वीट्स और पत्र" पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही 3 मार्च को प्रस्तावित राज्य के प्रस्तावित बजट सत्र की अनुमति देने पर फैसला करेंगे।
मंत्रिपरिषद ने सिफारिश बजट सत्र 3-24 मार्च तक आयोजित किया जाए इसके संबंध में सिफारिश भेजी थी और पंजाब राज्यपाल से इस पर स्वीकृति पाने के लिए एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में पुरोहित ने मुख्यमंत्री द्वारा उनके पत्र के जवाब में 13 और 14 फरवरी को भेजे गए ट्वीट और पत्र को फिर से प्रस्तुत किया।