Journalist Bail के आदेश में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा? महिला रिपोर्टर से जुड़ा है मामला
Journalist Bail के आदेश में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में 8 मई को फिर सुनवाई होनी है। कोर्ट और चैनल ने क्या कहा? महिला रिपोर्टर से जुड़े मामले में CM केजरीवाल का भी नाम है। पूरा मामला जानिए

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से पत्रकार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद टाइम्स नाउ ने कहा, पुलिस और सरकार "बेशर्म उत्पीड़न और धमकाने की रणनीति..." अपना रही है। इस मामले में अगली सुनवाई आठ मई को होगी।
टाइम्स नाउ नवभारत का दावा किया है कि 'ऑपरेशन शीश महल' के निष्कर्षों के बाद संस्था के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में आय से अधिक व्यय को उजागर किया था।
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, 'पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने टाइम्स नाउ की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें और दो अन्य को लुधियाना में कथित तौर पर एक महिला को अपनी कार से टक्कर मारने और अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।'
भावना किशोर की ओर से पेश अधिवक्ता चेतन मित्तल ने बताया कि प्राथमिकी और अंतरिम जमानत के संबंध में पूछताछ के लिए मामले को सोमवार, 8 मई को दोबारा सुना जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास में 43 करोड़ रुपये अधिक खर्च पर टाइम्स नाउ की रिपोर्टर भावना किशोर ने रिपोर्ट तैयार की। उनके साथ कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर भी मौजूद थे।
टाइम्स नाऊ का आरोप है कि तीनों को गलत तरीके से फंसाया गया। शुक्रवार को लुधियाना पुलिस ने एससी-एसटी मामले में गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद टाइम्स नेटवर्क का बयान आया। इसमें कहा गया है, 'ऑपरेशन शीश महल' की खबर के बाद डराने-धमकाने की रणनीति हो रही है।
संस्था का दावा है कि उनकी रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में किए गए अति-भव्य और आय से अधिक खर्च का खुलासा किया गया था।
चैनल का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में आप पदाधिकारियों और निजी सुरक्षाकर्मियों की शह पर दुर्व्यवहार हो रहे हैं, लेकिन जनता को असली तस्वीर दिखाने के लिए और अधिक विवरण उजागर किए जा रहे हैं। चैनल लगातार काम कर रहा है।
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