महिला का आरोप- जींस-टीशर्ट और मिनी स्कर्ट पहनने को कहता था पति, मना करने पर दिया तीन तलाक

पटना। देश में भले ही तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून बन गया हो, लेकिन आज भी महिलाओं को इसका दंश झेलने के लिए अभिशप्त हैं। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है। पटना की रहने वाली नमरा फातिमा को 'मॉडर्न' न बनना मंहगा पड़ गया। दरअसल, नमरा फातिमा के पति ने छोटे कपड़े नहीं पहनने और शराब नहीं पीने पर तीन तलाक दे दिया। पति के तीन तलाक कह देने मात्र से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अब वह इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है।

देर रात तक पार्टियों में ले जाता था पति

देर रात तक पार्टियों में ले जाता था पति

पटना की नमरा फातिमा पेशे से इंजीनियर हैं और दिल्ली में नौकरी करती है। 2015 में दिल्ली के व्यवसायी इमरान मुस्तफा से उसका निकाह हुआ था। निकाह में 13 लाख रुपए का दान-दहेज भी दिया गया था। फातिमा ने बताया कि शादी के बाद शुरू के कुछ महीनों में तो सब ठीक-ठाक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद से ही इमरान ने उनपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फातिमा का आरोप है कि उसका पति उन्‍हें देर रात तक पार्टियों में ले जाने लगा।

जींस-टीशर्ट पहनने और शराब पीने के लिए कहता था पति

जींस-टीशर्ट पहनने और शराब पीने के लिए कहता था पति

आरोप है कि उनके पति इमरान ने उन्‍हें मॉडर्न बनने और जींस-टीशर्ट पहनने को कहा था। फातिका का कहना है कि इमरान दूसरी लड़कियों की तरह उन्‍हें भी मिनी स्कर्ट पहनने को कहता था। उनकी मानें तो आरोपी पति सिगरेट और शराब पीने को भी कहता था। फातिमा ने बताया कि उनके पति ने कहा कि अगर वह नहीं बदलीं तो इमरान उन्‍हें छोड़ देगा। कुछ दिनों तक तो वह गई, लेकिन उसे यह रास नहीं आया। इसके बाद मारपीट औऱ प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। आरोप है कि अनदेखी के कारण उनकी बच्‍ची की गर्भ में ही मौत हो गई।

पति पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप

पति पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप

नमरा फातिमा का आरोप है कि दूसरी बार गर्भवती होने पर इमरान ने जबरन उनका गर्भपात करा दिया था। उन्‍होंने बताया कि पिछले साल 1 सितंबर को उनके पति ने अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। इसका विरोध करने पर इमरान ने उन्‍हें फौरी तीन तलाक दे दिया। नमरा ने पति इमरान के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में केस भी दर्ज कराया है। नमरा ने बिहार महिला आयोग में शिकायत की लेकिन आरोप है कि इमरान सुनवाई पर नहीं पहुंचा। आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा ने मामले को गंभीर बताया और कहा कि सुनवाई की अगली तारीख मार्च में है।

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