पटना HC ने MLC मनोरमा देवी को दी जमानत कहा, शराब रखना अपराध नहीं
पटना (मुकुन्द सिंह)। जदयू की निष्कासित MLC मनोरमा देवी को आज शराब बरामदगी मामले में हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए अमानुल्ला ने सभी पक्षों को सुनते हुए मनोरमा देवी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। आपको बताते चलें कि याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया कि जिस तरह मनोरमा के घर से शराब बरामद हुआ है वह अपराध नहीं है, क्योंकि अब शराब रखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

उल्लेखनीय है कि गया की MLC मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव आदित्य सचदेवा हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। वहीं इसी हत्याकांड मामले को लेकर जब पुलिस ने एमएलसी के घर छापेमारी की थी तो विदेशी शराब की बोतल बरामद हुई थी। शराब की बोतल बरामद होने के बाद उत्पाद विभाग तथा संबंधित पुलिस ने उनके खिलाफ घर में अवैध शराब रखने का मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद MLC अपने घर से भूमिगत हो गई थी।
लेकिन पुलिस की दबिश के बाद उन्होने 17 मई को गया के एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक में हिरासत भेज दिया गया था। जेल जाने के बाद मनोरमा देवी ने गया के कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन गया कोर्ट में उन्हें जमानत नहीं दिया। जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए वहां जमानत याचिका दायर की थी। वहीं हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए मनोरमा देवी को जमानत दे दिया है। लेकिन मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव और उनका बेटा रॉकी यादव फिलहाल जेल में बंद है।












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