पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी नेताओं पर लगे ट्रैवल बैन को हटाने का आदेश दिया
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को आदेश दिया कि वह विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह पर लगाया गया यात्रा प्रतिबंध हटाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश की भ्रष्टाचार रोधी इकाई 35 अरब रुपए के 'फर्जी खाता मामले' में उनके शामिल होने की बात की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित ज्वॉइन्ट इनवेस्टिगेशन टीम (जेआईटी) की सिफारिशों पर 'एग्जिट कंट्रोल लिस्ट' (ईसीएल) में 172 लोगों का नाम शामिल किया गया है. ईसीएल में नाम होने वाला व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह का नाम ईसीएल के हटाए। पाक के अखबार डॉन के अनुसार हालांकि उसने 'फर्जी खाता मामले' में जेआईटी द्वारा इकट्ठा सबूत और रिपोर्ट राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को भेज दी। जेआईटी की जांच में 32 फर्जी खातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसा आरोप है कि इन खातों के जरिए पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरयाल तालपुर और कई अन्य लोगों को व्यापक स्तर पर वित्तीय फायदा हुआ। न्यायमूर्ति इजाज उल अहसन ने आदेश लिखते हुए कहा कि नाम हटने से एनएबी की जांच नहीं रुकेगी।












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