मर्डर केस में होगी परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी, कोर्ट ने दिया आदेश
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने लाल मस्जिद के पूर्व नायब खतीब गाजी अब्दुल रशीद की हत्या के केस में मुशर्रफ को पेशी से छूट देने की याचिका खारिज कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह मुशर्रफ को गिरफ्तार कर 16 मार्च को कोर्ट में पेश करें।
इस मामले की अब तक 54 सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन मुशर्रफ एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इस मामले में मुशर्रफ के गिरफ्तारी वारंट पहले जारी किए गए थे, जिन्हें हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था।
वर्ष साल 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में हुए आर्मी ऑपरेशन में मस्जिद के नायब खतीब गाजी अब्दुल मारे गए थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई 2013 में पुलिस को निर्देश दिया था कि लाल मस्जिद ऑपरेशन से जुड़े पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अगर कोई अपराध बनता है, तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
लाल मस्जिद और इससे सटे जामिया हफ्जा में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस समय सरकार ने कहा था कि मस्जिद में आतंकियों ने ने शरण ले रखी थी।












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