दिल्ली में होगी शराब की होम डिलीवरी, सरकार ने बना दिया ऐसा नियम
: राजधानी दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी जल्द शुरू हो सकती है। दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एक समूह (GOM) ने इसकी सिफारिश की है।
नई दिल्ली, 11 मई: राजधानी दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी जल्द शुरू हो सकती है। दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एक समूह (GOM) ने इसकी सिफारिश की है। दिल्ली मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलते ही शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी

छूट पर भी नहीं लगेगी पाबंदी
मंत्रियों के समूह ने यह विचार भी व्यक्त किया कि जब तक बाजार स्वस्थ तरीके से संचालित हो रहा है तब तक खुदरा शराब विक्रेताओं की ओर से मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। इससे पहले दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित कदाचारों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था।

दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने की सिफारिश
दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि आबकारी नीति के संबंध में होम डिलीवरी और मंत्रियों के समूह की अन्य सिफारिशों के प्रस्तावों को जल्द ही मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। पिछले महीने हुई जीओएम की बैठक का हवाला देते हुए एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया, 'मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की कि दिल्ली में खुदरा शराब की दुकानों से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है।'

होम डिलीवरी उपयुक्त विकल्प
मंत्रियों के समूह का विचार है कि महामारी या आपातकालीन परिस्थिति में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये होम डिलीवरी एक उपयुक्त विकल्प है। इसके साथ ही शराब का समान वितरण सुनिश्चित करने, नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने और अंतरराज्यीय तस्करी रोकने में भी यह कारगर उपाय है।

होमडिलीवरी सेवा के लिए लाइसेंस जरूरी
दस्तावेज में कहा गया है कि कैबिनेट द्वारा होम डिलीवरी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आबकारी विभाग एल-13 लाइसेंस के अनुदान के लिए विस्तृत नियम और संदर्भ तैयार करेगा। यह देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करेगा। पैनल में शामिल चुनी गई एजेंसियों के पास एल-13/एल-13 एफ लाइसेंस होगा, जिससे ऐसी इकाइयां होम डिलीवरी कर सकेंगी।

दूसरे राज्यों के कानूनों का होगा अध्य्यन
दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने कहा था कि किसी भी सक्षम प्रावधान के अभाव में, लाइसेंसधारी को छोड़कर, किसी मध्यस्थ द्वारा शराब की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं है। यह भी पता लगाया जाना है कि इसे दूसरे राज्यों में कैसे लागू किया जा रहा है। आबकारी विभाग ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और एल-13 लाइसेंस के तहत बनाए गए नियमों और शर्तों का उल्लंघन न हो।

कम उम्र के व्यक्तियों को नहीं मिलेगी शराब
आबकारी विभाग होम डिलीवरी सिस्टम को लागू करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करेगा, जिसके मुताबिक कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। उदाहरणस्वरूप यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम उम्र के व्यक्तियों को शराब की डिलीवरी न की जाए। साथ ही शराब की डिलिवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में नहीं। इसके अलावा नए नियमों के तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी। इसके लिए मोबाइल एप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाकर बुकिंग करनी होगी। आपका शराब का ऑर्डर बुक होते ही शराब की होम डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगी।












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