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आफत के बाद 'आप' को मिली राहत, HC में मान्यता रद्द करने की याचिका खारिज

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नयी दिल्ली। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी में जारी उठापटक के बीच आज उसे फौरी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए चुनाव खर्च मामले को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आप का पंजीयन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

arvind kejriwal

याचिका में दावा किया गया है कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग से पंजीयन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।

याचिका में निर्वाचन आयोग की तरफ से पंजीयन करने के दौरान हुई गड़बड़ी की भी जांच करने की मांग की गई है। न्यायालय में यह जनहित याचिका हंस राज जैन ने दायर की थी, जिन्होंने पंजीयन के दौरान आवेदन पत्र में आप द्वारा अशोक चक्र का इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया है। उनकी यह दलील है कि यह संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय चिह्न् का निजी इस्तेमाल नहीं कर सकता।

निर्वाचन आयोग ने इससे पहले न्यायालय को बताया कि आप को पंजीकृत करने के लिए न तो कोई भूल न ही जल्दबाजी की गई है और अनिवार्य दस्तावेज मिलने पर ही पंजीयन की मंजूरी दी गई है।

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English summary
Delhi High Court dismissed a plea seeking directions to the Election Commission of India for cancellation of the Aam Aadmi Party's registration for allegedly using forged documents.
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