आजम के बाद अब रद्द हुई BJP विधायक Vikram Singh Saini की सदस्यता, कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
आजम के बाद अब रद्द हुई BJP विधायक Vikram Singh Saini की सदस्यता, कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
Vikram Singh Saini: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की हाल ही में विधायकी रद्द हो गई थी। तो वहीं, भारतीय जनता पार्टी के खतौली से विधायक विक्रम सिंह सैनी को भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विक्रम सिंह सैनी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो वहीं, अब अगले छह महीने के अंदर रामपुर सीट के साथ-साथ खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है।

भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की विधायकी रद्द होने पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है। जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, 'आखिरकार कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेकर भाजपा के विायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को मेरे पत्र के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे जन प्रतिनिधित्व कानून की पूरी जानकारी नहीं है! सदन की गरिमा के लिए ये कदम अनिवार्य था।'
विधायकी रद्द होने के मुद्दे पर खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है। विक्रम सैनी ने कहा कि उन्हें विधायकी रद्द होने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए ये मिली है। अगर यह सही है तो वह कानून का सम्मान करते हैं और क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, इसलिए वह फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'कानून से बड़ा कोई नहीं है। ना मैं हूं और ना कोई और... सतीश महानाजी (विधानसभा अध्यक्ष) भी कानून के मुताबिक ही काम करेंगे।'
इस मामले में दोषी पाए गए थे विक्रम सिंह सैनी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2013 में मुजफ्फनगर जिले कवाल कांड हुआ था। जिसमें दो युवकों की हत्या के बाद बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में करीब 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। लेकिन बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोग दोषी पाए गए थे। एमपी-एमएलए कोर्ट ने विक्रम सैनी समेत सभी आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, इस मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।












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