मथुरा: हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

मथुरा। हत्या और एससी एक्ट के मामले में मंगलवार को एडीजे सेकेंड अनिल कुमार पांडे ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में दोनों मामलों में 30-30 का आर्थिक दंड भी लगाया है।

murder accused get life imprisonment in mathura

दरअसल, 5 जून 2001 को मोहनलाल नाम के व्यक्ति की कृष्ण वीर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कृष्णवीर को मोहनलाल ने महिला सरिता के घर में बुरी नियत से घुसते हुए देख लिया था, जिसके बाद मोहनलाल ले उसका विरोध किया तो आरोपी ने उससे जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया और उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।

घटना के वक्त आरोपी कृष्णवीर के पिता महाराज सिंह भी उसके साथ थे, लेकिन अदालत ने पिता महाराज सिंह को बरी कर दिया और कृष्णवीर को हत्या के मामले में और एससी एक्ट मैं आजीवन कारावास की सजा और 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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