मथुरा: PFI सदस्य सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज, हाथरस कांड के दौरान हुआ था गिरफ्तार
मथुरा, 06 जुलाई: मथुरा की एक कोर्ट ने पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कप्पन की जमानत याचिका पर मंगलवार को दूसरे दिन सुनवाई हुई थी। कप्पन को जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देना होगा।
पिछले साल हाथरस के रास्ते में हुई थी गिरफ्तारी
बता दें, दिल्ली से हाथरस जाते समय पीएफआई के सदस्य सिद्दीकी कप्पन, अतीकुर्रहमान, मोहम्मद आलम और मसूद अहमद को थाना मांट पुलिस ने पिछले साल पांच अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इन चारों को यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों पर हाथरस कांड की आड़ में शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रचने का आरोप था। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर और अन्य सामग्री भी आरोपितों से बरामद की थी।
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एसटीएफ नोएडा को सौंपी गई थी जांच
इस मामले की जांच एसटीएफ नोएडा को सौंपी गई, जिसके बाद पीएफआई के सदस्य केए राऊफ शरीफ को भी केरल से गिरफ्तार किया था। लखनऊ में विस्फोटक सामग्री के साथ पीएफआई केरल के कमांडर अंसद बदरूद्दीन और फिरोज खान को भी पकड़े गए थे। जांच में सामने आया कि सभी एक दूसरे के संपर्क में थे।
एसटीएफ को इन लोगों के विदेशी फंडिंग से देश में दंगा कराने की साजिश में भूमिका भी मिली थी। दोनों को एसटीएफ ने अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद सभी के खिलाफ एसटीएफ ने अदालत में आरोपित पत्र दाखिल कर दिया था। आरोपित सिद्दीकी कप्पन ने जमानत के लिए एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूर्यवीर सिंह ने बताया कि दो दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को सिद्दीकी कप्पन की जमानत को खारिज कर दिया।