COVID-19: उद्धव सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेगी दुकानें
मुंबई, अप्रैल 20: महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा रहा है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा प्रतिबंध दिशा निर्देशों में और बदलाव किए हैं। नए आदेश के अनुसार किराने की दुकान, डेयरी और मछली बाजार सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहेंगे। नए प्रतिबंध 20 अप्रैल रात 8 बजे से लागू होंगे और 1 मई 7 बजे तक लागू रहेंगे।
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प्रदेश में सभी किराना, सब्जी की दुकानें, फलों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, सभी खाद्य दुकानें (चिकन, मांस, मुर्गी पालन, मछली सहित), कृषि उत्पादों से संबंधित दुकानें, पालतू पशु खाद्य दुकानें, आने वाले मानसून से संबंधित दुकानें भी रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। सरकार की ओर से नए आदेश जारी किए हैं।हालांकि, इन दुकानों की तरफ से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक डोम डिलीवरी की जा सकता हैं। स्थानीय प्रशासन उनकी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करेगा।
All groceries, vegetable shops, fruit vendors, dairies, bakeries, confectionaries, all type of food shops, shops related to farm produce, pet food shops, shops related to materials for impending rainy season for individuals/orgs to be open only b/w 7 to 11 AM: Maharashtra Govt pic.twitter.com/N14KZl4Rmk
— ANI (@ANI) April 20, 2021
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 58924 नए मामले, 351 लोगों की मौत
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के संचरण को रोकने के लिए 'ब्रेक द चेन' अभियान के तहत 20 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन का फैसला किया है। इसी अभियान के तहत सरकार ने अब नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं सरकार के मंत्रियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे अगले कुछ दिनों में मौजूदा लॉकडाउन प्रतिबंधों को और कड़ा करने पर फैसला कर सकते हैं।