Aryan Cruise Case: जमानत की इस शर्त के खिलाफ फिर से हाईकोर्ट पहुंचे आर्यन खान

मुंबई, 10 दिसंबर: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जमानत पर हैं, लेकिन उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर हाजिरी लगाने जाना पड़ता है। जिसके लिए हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत के वक्त ही निर्देश दिए थे। अब आर्यन ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में इस शर्त को लेकर याचिका दायर की है। साथ ही अदालत से इसमें छूट देने की मांग की। इस याचिका पर हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है।

Bombay High Court

अपनी याचिका में आर्यन ने कहा कि जमानत की शर्त के मुताबिक उन्हें हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होना पड़ता है। इस मामले में अब जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है, ऐसे में उनके मुंबई कार्यालय में पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है। इसके अलावा जब वो एनसीबी ऑफिस पहुंचते हैं, तो वहां पर बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उनका इंतजार करते हैं। ऐसे में उनको पुलिसकर्मियों के साथ जाना पड़ता है।

14 शर्तों के साथ मिली थी जमानत
आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को क्रूज शिप ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी हुई थी। जिसके बाद उनकी जमानत याचिका निचली कोर्ट से खारिज हुई। बाद में 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जिसके साथ 14 शर्तें थीं। जिसके तहत उनको हर शुक्रवार एनसीबी ऑफिस जाना पड़ता है। इसके अलावा उनका पासपोर्ट भी जमा है, ऐसे में वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं।

जमानत आदेश में HC ने ये कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में बताया कि आर्यन खान के फोन पर मिले व्हाट्सएप चैट साजिश के मुद्दे पर अन्य सह-आरोपियों के साथ तीनों के किसी भी संबंध का संकेत नहीं देते हैं। जमानत आदेश के साथ कोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए ये साफ कर दिया कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं।

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