महाराष्ट्र: पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग मामले में 14 और आरोपियों को जमानत
महाराष्ट्र: पालघर लिंचिंग मामले में 14 और आरोपियों को जमानत
मुंबई, 29 जून: महाराष्ट्र के पालघर 2020 में दो साधुओं की लिंचिंग के मामले में 14 और आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिल गई है। ठाणे सेशन कोर्ट ने इन 14 लोगों की जमानत मंजूर की है। वहीं 18 आरोपियों की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख दी है।

अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीड़ ने दो साधुओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 75 मुख्य आरोपी हैं। अदालत में अगली तारीख यानी 30 जुलाई को आरोप तय किए जा सकते हैं।
क्या है मामला
पालघर में 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने 70 साल के महाराज कल्पवृक्षगिरि और 35 साल के सुशीलगिरि महाराज को गडचिंचले के जंगल में पीट-पीट कर मार डाला था। बताया गया था कि शहर में बच्चा चोरों के घूमने की अफवाह थी, ऐसे में गांव के लोगों ने इनको बच्चा चोर समझ लिया और मारना शुरू कर दिया। भीड़ ने इनको इतना पीटा कि इन सभी की जान चली गई। जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्द करते हुए गिरफ्तारियां शुरू की थीं। जिसके बाद ठाणे में ये मुकदमा चल रहा है।
बता दें कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग का ये मामला काफी चर्चा में रहा था। इस मामले के बाद देशभर के साधु समाज में रोष दिखा था और क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हो गया था। जिसके बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद सामने आकर बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है और पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। जिसके बाद मामला शांत हुआ था।











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