Lok Sabha Chunav: DM महराजगंज ने इस खास अभियान का किया शुभारंभ, मतदाता होंगे जागरूक

Maharajganj News: जनपद के समस्त मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये स्वीप अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा विभिन्न परिषदीय विद्यालयों महाविद्यालयों के छात्र- छात्राओ द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता रैली को जी०एस०वी०एस० इंटर कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर किया गया।

जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत विभिन्न महविद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों के लगभग 1400 बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य जनपद में मतदाताओं को लोकतंत्र और वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना है।
आज से जनपद में स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है।

DM MAHARAJGANJ

आगामी दिनों में विभिन्न कार्यक्रम मतदाता जागरूकता से संबंधित आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन का प्रयास विगत चुनाव में हुए 64.4% मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर 70% तक ले जाना है। उन्होंने रैली के आयोजन के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों और छात्र/छात्राओं को बधाई भी दिया। साथ ही सभी जनपदवासियों से दिनांक: 01 जून 2024 को बढ़चढ़ कर मतदान करने की अपील की।

जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ राय ने बताया कि स्वीप अभियान के तहत 11 महाविद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली में प्रतिभाग किया। रैली जीएसवीएस इंटर कॉलेज से शुरू होकर सक्सेना चौक, हनुमानगढ़ी होते हुए पुनः जीएसवीएस इंटर कॉलेज पर समाप्त हुई।
रैली में अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा, एसडीएम सदर श्री रमेश कुमार, ईओ नगर पालिका आलोक मिश्रा, प्रधानाध्यापक जीएसवीएस इंटर कॉलेज श्री विजय बहादुर सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

DM ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम के परिवहन के विषय में आश्वस्त करते हुए कहा कि ईवीएम के रैन्डमाइजेशन से लेकर परिवहन तक सभी गतिविधियों को राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर किया जाएगा। इसलिए राजनीतिक दल ईवीएम के संदर्भ में अपुष्ट और भ्रामक खबरों के प्रभाव में आकर प्रतिक्रिया देने से बचें।

जिलाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया और ईवीएम के विषय में फेक न्यूज फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की भी बात कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन एक संवेदनशील प्रक्रिया है इसलिए मीडिया, सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य प्लेटफार्म पर अपुष्ट और भ्रामक खबरों को प्रचारित-प्रसारित करने वालों के विरुद्ध जनप्रतिनिधत्व अधिनियम 1951, आईटी एक्ट और आईपीसी के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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