MP में शिवराज सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी

Master stroke of Shivraj: एमपी में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषणा के ठीक पहले शिवराज सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया हैं। सरकारी नौकरी की तमन्ना रखने वाली महिलाओं को 35% आरक्षण देने पर मुहर लगा दी हैं। वैधानिक तौर पर नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया गया हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी अधिसूचना के मुताबिक अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है।

लाड़ली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा हैं। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं।

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पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अन्य पदों पर 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित मात्रा में पदों का आरक्षण रहेगा।

विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए कसर नहीं छोड़ी हैं। अपने पक्ष में माहौल बनाने अपने जन्मदिवस पर शिवराज सिंह ने लाड़ली बहना स्कीम लांच की थी। जिसमें प्रति माह एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये देने का वादा भी कर दिया। वर्तमान में 1250/- रुपये दिए जा रहे हैं। जिसका सीधे तौर पर एक करोड़ 31 लाख से अधिक हितग्राही महिलाओं को लाभ मिल रहा हैं।

वहीं, जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के से वंचित महिलाओं के लिए लाड़ली बहना आवास योजना भी लागू कीहै। इससे साढ़े चार लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान हैं। 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना भी लागू की गई है।

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