निकाय चुनाव: हाईकोर्ट के आदेश पर छतरपुर के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को हटाया, जांच भी होगी
सागर, 22 जून। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर जिले के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) डीपी दिवेदी को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने छतरपुर जिला पंचायत के एक प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश देते हुए का कि वो याचिकाकर्ता प्रत्याशी की शिकायत का दो दिन के अंदर निराकरण करे।

हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका के अनुसार छतरपुर के विजय प्रतापसिंह ने जिला पंचायत क्रमांक 7 से सदस्य के लिए अपना नामाकंन भरा था, जिसे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने सही बातया था। स्कूटनी के बाद प्रत्याशी को बिना सूचना दिए ही नामाकंन जानबूझकर रद्द कर दिया गया। प्रत्याशी की जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली, जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी डीपी दिवेदी को दोषी मानते हुए उन्हे पद से हटाने के आदेश दिए है। आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने डीपी दिवेदी को हटा दिया है और उनके खिलाफ जांच भी गठित की है।
यह है पूरा मामला
छतरपुर जिला पंचायत के लिए याचिकाकर्ता विजय प्रताप सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 जून को नामांकन दाखिल किया था। 7 जून को यह कहते हुए फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया कि उन्होंने जिला पंचायत का नोड्यूज जमा नहीं किया है। विजय के अनुसार नोड्यूज की सर्टिफाइड काफी में उक्त प्रमाण-पत्र जमा किया गया था। मामले में जब विजय की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।












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