10 माह के निलंबन के बाद बहाल हुए आईपीएस अमिताभ ठाकुर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 10 माह के लंबे निलंबन के बाद आखिरकार बहाल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें बुधवार देर शाम बहाल करने का आदेश दे दिया।

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 IPS Amitabh Thakur reinstate by the UP government after 10 months

अमिताभ ठाकुर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ हुए फोन टेप विवाद के बाद निलंबित कर दिया गया था। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि उन्हें मुलायम सिंह ने जान से मारने की धमकी दी थी इसी के चलते उन्हें 13 जुलाई 2015 को निलंबित किया गया था।

अमिताभ ठाकुर जिस तरह से राज्य सरकार के खिलाफ लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे उसे देखते हुए उनक निलंबन को छह माह के लिए और बढ़ा दिया गया था। लेकिन अमिताभ ठाकुर ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अमिताभ ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर किया लेकिन कोर्ट ने उन्हें सक्षम स्तर पर जाने को कहा जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपील की। कैट ने अमिताभ को 11 अक्टूबर को पूर्ण वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दे दिया था। लेकिन कैट के फैसले को राज्य सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था।

वहीं 26 अप्रैल को केंद्र सरकार ने भी अमिताभ ठाकुर की बहाली का आदेश दे दिया था इसके बाद प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने केंद्र के निर्देश व कैट के फैसले का पालन करते हुए ठाकुर को बहाल किये जाने का का आदेश दे दिया। अमिताभ ठाकुर को शसर्त बहाल किया गया है, उन्हें 13 जुलाई 2015 से वेतन व अन्य भत्तों के साथ बहाल कर दिया गया है। उन्हें इस माह से पूर्ण वेतन भी दिया जाएगा।

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