उत्तर प्रदेश में 41610 सिपाहियों की सपनों पर लगा कोर्ट का ग्रहण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाहियों की भर्ती में शामिल सफल हुए 41610 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सभी 41610 अभ्यर्थियों को निुयक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है।

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दरअसल सिपाहियो की भर्ती के दौरान अभ्यर्थियो को दिये गये आरक्षण की जानकारी मांगते हुए पूछा है कि इन अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है। लिहाजा कोर्ट ने प्रदेश सरकार से दोबारा हलफनामा मांगते हुए अगले आदेश तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है।

यूपी सरकार शुरआत से ही सिपाही भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में है। रवि कुमार और बृजेश कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर करके सिपाही भर्ती प्रक्रिया में क्षैतिज आरक्षण की अनदेखी का प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है।

दोनों ही याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्ययायमूर्ती पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार से आरक्षण दिये जाने का आधार मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया है कि नियमानुसार स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, पूर्व सैनिक, महिला को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए था। जबकि इससे इतर नियमों को ताक पर रखकर अनारक्षित सीटों पर इन्हें आरक्षण दिया गया।

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