UP: यूपी सरकार ने तैयार किया "यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2023" का मसौदा, जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी
UP News:उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल से गिरी सर्विस लिफ्ट के कारण चार मजदूरों की मौत के बाद अब शासन ने यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2023 का एक मसौदे तैयार किया है जिसमें यात्रियों की सुरक्षा और बीमा को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि लिफ्ट दुर्घटनाएं यदि लापरवाही की वजह से हुई तो भवन के मालिक को तीन महीने की जेल भी हो सकती है।

लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ मसौदा
अधिकारियों की माने तो वर्षों के विचार-विमर्श के बाद राज्य में लिफ्ट दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। राज्य सरकार आखिरकार यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2023 के मसौदे के साथ तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि एक नोट जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है और माना जा रहा है कि विधेयक को राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है।
विधानसभा के अगले सत्र में रखा जाएगा मसौदा
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा, महेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि, वर्तमान में मसौदे पर चर्चा के लिए हितधारकों के साथ अंतर-विभागीय परामर्श जारी है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुप्रतीक्षित लिफ्ट अधिनियम विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाए। हम लोगों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए अधिनियम का अंतिम मसौदा भी सार्वजनिक डोमेन में डालेंगे।"
यात्रियों के लिए होगा थर्ड पार्टी बीमा
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, " एक अच्छी बात जो हमने मसौदे में शामिल किया है वह यात्रियों के लिए थर्ड पार्टी बीमा है जो लिफ्ट दुर्घटना के कारण होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में मुआवजे के हकदार होंगे। बीमा कवरेज भवन के मालिक द्वारा प्रदान किया जाएगा।"
एक लाख का जुर्माना नहीं तो 3 महीने की जेल
उन्होंने कहा कि अधिकांश लिफ्ट दुर्घटनाएं खराब रखरखाव के कारण हुईं हैं। इसलिए कड़े प्रावधान बनाकर इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें तीन महीने तक की जेल की सजा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या जुर्माना शामिल है। दोनों, प्रत्येक अपराध में जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के तहत प्रदान किया गया है।
विद्युत सुरक्षा निदेशालय रखेगा नजर
मसौदे के अनुसार विद्युत सुरक्षा निदेशालय वैध एएमसी के बिना चलने वाली लिफ्टों पर नजर रखने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। मॉल, होटल, सिनेमा हॉल और सरकारी कार्यालयों आदि को अपनी लिफ्टों का मासिक निरीक्षण स्वयं करना होगा और लिफ्टों की टूट-फूट, रखरखाव आदि पर एक लॉगबुक बनाए रखना होगा, इसके अलावा ऐसी प्रत्येक लिफ्ट में एक ऑपरेटर रखना आवश्यक होगा। लिफ्ट का उपयोग करने वाले दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए अधिनियम में कुछ विशेष प्रावधान भी हो सकते हैं।
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