झारखंडः 10 हजार रुपये ना लौटाने पर 7 लोगों ने मिलकर किसान का किया अपहरण फिर तलवार से काट डाला
लोहरदगा। झारखंड के लोहरगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के गडरपो पंचायत के लालपुर चेराटोली गांव में बीते 6 मई को किसान की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा वारदात में शामिल अन्य 5 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार 10 हजार रुपये की लेन-देन के मामले में किसान की हत्या कर दी गई थी।
भंडरा थानाप्रभारी संत कुमार राय ने बताया कि किसान की हत्याकांड का मास्टरमाइंड भंडरा थानाक्षेत्र अंतर्गत पोड़हा गांव निवासी भूषण उरांव और गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के नगर गांव निवासी अनिल गोप उर्फ मुर्गा है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थानाप्रभारी के मुताबिक इस मामले के पांच अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। थानेदार ने बताया कि पोड़हा गांव निवासी भूषण उरांव ने गिरोह बनाकर लालपुर चेराटोली गांव निवासी किसान अंगनू उरांव के अपहरण की साजिश रची थी।
इस साजिश में भूषण उरांव ने महावीर टाना भगत, संदीप टाना भगत, खुदिया उरांव, अनिल गोप का उसने सहयोग लिया था। सभी को भूषण उरांव अपने घर बुलाकर अपहरण का प्लान तैयार किया और अंगनू उरांव के घर जाकर उसका अपहरण किया। इसके बाद गुमला जिले के भरनो थानाक्षेत्र के बारंदा अंबा बगीचा के समीप ले जाकर तलवार से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आया है कि अंगनू उरांव के अपहरण की वारदात को अंजाम देने के पूर्व एक अपराधी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया था।
पुलिस की गिरफ़्त में आए अपराधी अनिल गोप उर्फ मुर्गा ने भंडरा थाना पुलिस को दिए बयान में कहा कि रांची में राज मिस्त्री का काम करने के दौरान उसकी दोस्ती भूषण उरांव से हुई थी। भूषण ने एक दिन उसे फोन पर बताया कि अंगनू मवेशी दिलाने के नाम पर उससे 10 हजार रुपया लिया है, जो वापस नहीं कर रहा है। किसी तरह उस पैसे को वापस कराने में मेरी मदद करो।
इसके बाद अनिल ने अंगनू से बातकर पैसा वापस करने की बात कही थी, पर अंगनू पैसा वापस नहीं कर रहा था। जिसके बाद भूषण उरांव ने अनिल के सहयोग से अन्य साथियों के साथ मिलकर 6 मई की रात अंगनू के घर जाकर वारदात को अंजाम दिया। इधर इस मामले को लेकर भंडरा थाना में धारा 364, 302, 201, 376, 458, 34 के तहत दर्ज कांड 27/20 में दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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