बाबुओं ने की गलती, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाए खुर्रम परवेज
मानवाधिकार कार्यकर्ता परवेज खुर्रम को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भले रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हों। पर बाबुओं की गलती से वो अभी भी जेल में ही हैं।
जम्मू-कश्मीर। मानवाधिकार कार्यकर्ता परवेज खुर्रम को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भले रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हों। पर बाबुओं की गलती से वो अभी भी जेल में ही हैं।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को हिरासत में लेना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि शक्तियों का गलत प्रयोग भी है। पर हाइकोर्ट के इस आदेश के बावजूद खुर्रम परवेज अभी तक जेल से रिहा नहीं हो पाएं हैं, उसकी वजह पीएसए ऑर्डर में होने वाली मामूली से गलती है।
कोटबलवाल जेल के अधीक्षक दिनेश शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कोर्ट के ऑर्डर में एक छोटी सी गलती हो गई है। जैसे ही उस आदेश में वह गलती सही हो जाती है, उन्हें तुरंत ही रिहा कर दिया जाएगा। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर्स एस के श्रीवास्तव ने कहा कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है। जैसे ही हमें कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा हम उन्हें तुरंत रिहा कर देंगे। वहीं जम्मू-कश्मीर के होम सेक्रेटरी आर के गोयल ने कहा कि हम जांच करेंगे, अभी हमें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
खुर्रम परवेज ने एक करीबी रिश्तेदार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि न सिर्फ कोर्ट ने खुर्रम परवेज को रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं उनको हिरासत में लिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। रिश्तेदार ने बताया कि हम शुक्रवार से ही जेल से उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। पर जेल के अधिकारियों ने बताया कि खुर्रम परवेज को वो रिहा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस ऑर्डर में कुछ कमियां थीं।
खबर के मुताबिक खुर्रम परवेज के खिलाफ पीएसए वारेंट 21 सितंबर को जारी हुआ था। वहीं एसएसपी के डोजियर में इसकी तारीख 21 की जगह 19 सिंतबर दी हुई थी। अब इसको लेकर फिर से एक बार कोर्ट जाना होगा और कोर्ट से इस बावत नया ऑर्डर लेना होगा।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुर्रम परवेज को 16 सिंतबर को श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार किया था। उनको पीएसए के तहत गिरफ्तार कर कोटबलवाल जेल में बंद कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुजफ्फर हुसैन अत्तार ने ने खुर्रम परवेज की रिहाई का आदेश जारी किया था।












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