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Rajasthan: दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा के डिप्‍टी सीएम पद के खिलाफ दाखिल याचिका का क्‍या हुआ?

Deputy CM of Diya Kumari: राजस्‍थान की भजन लाल शर्मा सरकार में डिप्‍टी सीएम दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा के पद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) का निस्‍तारण हो गया है।

PIL filed against post of Deputy CM

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने को यह दावा करते हुए चुनौती दी गई थी कि संविधान इस पद को मान्यता नहीं देता है।

याचिकाकर्ता जयपुर के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा की डिप्‍टी सीएम पर नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की थी। कार्यवाहक (नामित) मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जनहित याचिका में कोई ठोस सामग्री नहीं थी और यह केवल वकील द्वारा किया गया प्रचार स्टंट था।

अदालत ने जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किए जाने वाले 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जयपुर के विद्याधरनगर सीट से विधायक दीया कुमारी और दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा ने 15 दिसंबर 2023 को राजस्‍थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शपथ ली थी। उसके अगले दिन 16 दिसंबर को जनहित याचिका दायर की गई थी।

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