विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए CBI आज रखेगी अपना पक्ष, लंदन के कोर्ट में होगी सुनवाई
लंदनः भारत के भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए आज सीबीआई लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। लंदन की अदालत में यह भी तर्क रखा जाएगा कि सीबीआई द्वारा विजय माल्या के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट स्वीकार्य हैं।

आज होगी कोर्ट में सुनवााई
बता दें, विजय माल्या को लेकर पिछली जनवरी के दौरान माल्या के वकील क्लैयर मॉन्टगोमरी ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों की स्वीकार्यता को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। माल्या के वकील ने कोर्ट में कहा था कि ये सबूत भारत के कानून के मुताबिक भी मान्य नहीं हैं।

माल्या के वकील ने उठाए थे सवाल
इस पूरे मामले में एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'यह ट्रायल स्टेज नहीं है बल्कि विजय माल्या के प्रत्यपर्ण की सुनवाई है जहां सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट काफी हैं। CBI को इसके लिए ट्रायल की तरह मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। प्रत्यर्पण की सुनवाई में 161 के तहत जांचकर्ता के सामने दिए गए स्टेटमेंट ही काफी हैं।'

जून तक हो जाएगी सुनवाई पूरी
कानून के जानकारों का कहना है कि कोर्ट अगले कुछ दिनों तक सुनवाई करेगी उसके बाद जून के अंत विजय माल्या पर कोई फैसला दिया जा सकता है। विजय माल्या मामले में भारत का पक्ष रख रही सीबीआई को उम्मीद है कि विजय माल्या का भारत प्रत्यर्पण हो जाएगा क्योंकि उसने भारतीय बैंकों को धोखा देने के बाद यूके में अवैध रूप से पैसा पहुंचाने का दोहरा अपराध किया है।












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