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इमरान खान नहीं दिला पाए पत्रकार डेनियल पर्ल को इंसाफ, पाकिस्तानी SC ने हत्यारे आतंकी को फौरन छोड़ने को कहा

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे और अलकायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को फौरन रिहा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार की याचिका खारिज कर दी है।

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Terrorist Ahmed omar saeed sheikh Release: इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल(Daniel pearl) के हत्यारे और अलकायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख(Ahmed omar saeed sheikh) को फौरन रिहा करने को कहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार की उस याचिका (Plea) को खारिज (Reject) कर दिया है, जिसमें सरकार की तरफ से आतंकवादी (Terrorist) को रिहा करने के आदेश को सस्पेंड करने की अपील की गई थी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी को फौरन रिहा करते हुए उसे दो दिनों के लिए सामान्य बैरक में और फिर सरकारी गेस्ट हाउस में भेजने को कहा है।

DANIEL PEARL

पाकिस्तान सरकार की याचिका खारिज

दरअसल, पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने अलकायदा आतंकी और अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल को रिहा करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान सरकार की काफी आलोचना हुई थी। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर वो पत्रकार डेनियल पर्ल को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहता है तो अमेरिका खुद इंसाफ करेगा।

भारी दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आतंकी अहमद उमर सईद शेख समेत उसके तीन सहयोगी आतंकी फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान शाकिब को रिहा करने की याचिका के खिलाफ सोमवार को अपील दायर की थी, जिसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आतंकी अहमद उमर सईद शेख को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान के सरकारी गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा।

पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी के मुताबिक, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने के बाद आतंकी अहमद उमर सईद शेख को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच उसके घरवालों से मिलने दिया जाए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय बैंच ने अहमद उमर सईद शेख को रिहा करने के आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज उमर अता बंदियाल ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि गेस्ट हाउस में रहने के दौरान अहमद उमर सईद शेख को बाहरी दुनिया के सामने नहीं लाया जाए। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने आरोपियों के बरी होने पर सिंध उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित करने की सरकार की अपील को फिर से खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कहा।

अप्रैल 2020 में सिंध उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश की पीठ ने 46 वर्षीय अहमद उमर शेख सईद की फांसी की सजा को माफ करते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने उसके दोनों सहयोगियों को रिहा कर दिया था।

कौन है आतंकी अहमद उमर सईद शेख

आपको याद होगा जब 1999 में भारत की इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को आतंकियों ने बंधक बना लिया था। और उसे पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्ता ले गये थे। विमान से यात्रियों को छुड़ाने के लिए भारत ने तीन आतंकवादियो को रिहा किया था जिसमें एक आतंकी अहमद उमर सईद शेख है। आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख भारतीय जेल में 1994 से 1999 तक बंद रहा। जिसे विमान अपहरण के बाद मौलाना मसूद अजहर के साथ भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था। बाद में इसी आतंकी ने अमेरिकन पत्रकार डेनियल पर्ल की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी।

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English summary
Pak SC orders immediate release of main accused ahmed omar saeed sheikh in Daniel Pearl murder case. Supreme Court has rejected the petition of the Government of Pakistan
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