पाकिस्तान की राजनीति में हलचल, नवाज शरीफ हमेशा के लिए अयोग्य करार
इस्लामाबाद। पनामा पेपर मामले में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को हमेशा के लिए अयोग्य ठहराते हुए, किसी भी सार्वजनिक पद का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी सुनवाई में नवाज शरीफ को हमेशा के लिए सरकारी कार्यालय संभालने में अयोग्य ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, नवाज शरीफ ने संविधान के आर्टिकल 62 (1) का उल्लंघन किया है। पिछले साल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था।

पाकिस्तान में शुक्रवार को पांच जजों की बेंच ने संविंधान के आर्टिकल 62 (1) के अंतर्गत नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराया है। कोर्ट ने नवाज शरीफ के अलावा पीटीआई नेता जहांगिर तरीन को भी हमेशा के लिए अयोग्य करार दिया है। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि सरकारी प्रतिनिधियों को हमेशा सच्चा होना चाहिए।
इससे पहले 14 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित सरकार के अटॉर्नी जनरल अशरप औसाफ अली ने तर्क दिया था कि संसद के किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए के बाद अयोग्य ठहराने वाले निर्दिष्ट संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। उनके अनुसार, ऐसे में तो मृत्यु के बाद भी सासंदों की अयोग्यता जारी रहेगी और कानून में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को पिछले साल 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उनको पीएम पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद शाहिद खकान अब्बासी को सत्ता सौंपी गई थी। पाकिस्तान में इस साल जुलाई में आम चुनाव होने हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तगड़ा झटका लगा है।
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