नवाज शरीफ ने इलाज के लिए विदेश यात्रा को लेकर मिली शर्ते ठुकराई, कहा- बीमारी पर राजनीति ना करें
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शर्त के साथ इलाज के लिए सरकार द्वारा विदेश जाने की अनुमति दी गई। लेकिन सरकार की ओर से उन्हे यह अनुमति शर्त के आधार पर दी गई है। लेकिन नवाज ने शर्त मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि यह गैर-कानूनी है। दरअसल इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की यात्रा के लिए 700 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने की मांग की थी।

पीएमएल-एन नेता ने कहा, 'सरकार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व के फैसले पर अपनी खुद की अदालत नहीं चला सकती। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सकीय आधार पर शरीफ को आठ सप्ताह की जमानत दी है।उन्होंने कहा, ''अगर शरीफ को कुछ होता है तो इसके लिए इमरान खान और उनके लोग जिम्मेदार होंगे क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री की हालत गंभीर है और सरकार इस मौके का अपनी ओछी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनकी पार्टी के अनुसार, अगर सरकार ईसीएल से शरीफ का नाम हटाती है तो उन्हें लंदन ले जाने के लिए बुधवार को लाहौर में एक एयर एंबुलेंस पहुंच रही है।
दरअसल, पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज कराने के लिये विदेश जाने की अनुमति देने का फैसला किया। हालांकि मंत्रिमंडल ने शर्त रखी है कि अगर वह इलाज कराकर वापस लौटने और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने का वादा करते हुए जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो ही उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए। फिलहाल शरीफ का लाहौर के उनके जट्टी उमरा हाउस में इलाज चल रहा है। उनका प्लेटेलेट काउंट अस्थिर और वह बेहद कम है।












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