मेहुल चोकसी को डोमिनिका के कोर्ट से झटका, जमानत पर दूसरी अर्जी पर सुनवाई 23 जुलाई तक टली
नई दिल्ली, 6 जुलाई: भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। चोकसी की दूसरी जमानत अर्जी पर डोमिनिका के कोर्ट ने सुनवाई 23 जुलाई तक टाल दी है। मेहुल के वकील विजय अग्रवाल ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। वहीं डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की ज्यूडिशियल रिव्यू की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई 27 अगस्त तक टाल दी है। इस याचिका में मेहुल ने अपने खिलाफ अवैध प्रवेश को लेकर हुई कार्रवाई की प्रक्रिया को गलत कहते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग की है।

मेहुल की ये जमानत के लिए दूसरी अर्जी है। पिछले महीने भी मेहुल चोकसी ने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन डोमिनिका कोर्ट ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया था कि वह देश छोड़कर भाग सकता है। मेहुल चोकसी पर भारत का भगौड़ा होने के साथ-साथ डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है। डोमिनिकन सरकार ने उसे निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है। मेहुल का कहना है कि उसका एंटीगुआ से अपहरण कर डोमिनिका लाया गया था। डोमिनिका पुलिस ने 26 मई को उसे गिरफ्तार करने का दावा किया था।
पंजाब नेशनल बैंक में हुए 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले में मेहुल चोकसी की भारत की कई एजेंसियों को तलाश है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। बता दें क भारत से जाकर मेहुल चोकसी एंटीगा का नागरिक बन गया था। अब उसके अजीब परिस्थितियों में डोमिनिका पहुंचने के बाद मामले में काफी कुछ बदला है। भारत सरकार भी उसे वापस लाने की कोशिशों में लगातार लगी है।












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