Indore news: धारा-144 लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिले में सुरक्षा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं की जा सकेंगी। साथ ही ध्वनि विस्तार यत्रों के उपयोग की अनुमति भी लेना होगी।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति बिना आयोजित नहीं किया जाये।

ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाये। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण करना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण अग्रेषण, साप्रदायिक टिप्पणी, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था आदि, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेंगे। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना इनका उपयोग नहीं करेगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड कोई भी व्यक्ति बारूद/पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा। संस्था समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षमअधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
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