MP: CM तीर्थदर्शन योजना के तहत हवाई यात्रा करेंगे तीर्थयात्री, खंडवा से गंगासागर के लिए भरेंगे उड़ान

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत नियमित विमान सेवा के वायुयान से गंगासागर के लिये यात्रा संभावित है, जिसमें खंडवा जिले के तीर्थयात्री सम्मिलित होंगे.

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    मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत नियमित विमान सेवा के वायुयान से दिनांक 3 जून 2023 को गंगासागर के लिये यात्रा संभावित है। संयुक्त कलेक्टर खण्डवा द्वारा बताया गया कि यात्रा के लिए खण्डवा जिले के नागरिक जो जिले के अन्तर्गत आने वाले तहसील में निवासरत है, वे यात्रा के लिये अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय आयुक्त, नगर निगम खण्डवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा, पंधाना, पुनासा, हरसूद, किल्लौद, छैगांवमाखन, खालवा तथा कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पंधाना, मूंदी, छनेरा, ओंकारेश्वर, पुनासा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 25 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 तक है। जिले को आवंटित निर्धारित कोटा से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में यात्रियों का चयन कम्प्युटराईज्ड लॉटरी से किया जायेगा।

    यात्रा के लिये पात्रता एवं आवश्यक निर्देश

    आवेदनकर्ता म.प्र. का निवासी होना चाहिए, 65 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए आयकर दाता न हो, इस योजना के अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा पूर्व में न की हो परिवार मे से कोई भी एक सदस्य यात्रा हेतु आवेदन कर सकता है। हवाई यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो इस आशय का प्रमाणीकरण क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालय से आवेदन पत्र में अंकित प्रपत्र में कराकर प्रस्तुत करेंगें। आवेदन के साथ समग्र सदस्य आई.डी., आधार कार्ड दो प्रति में, वोटर कार्ड, वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति, दो पासपोर्ट स्वच्छ फोटो, एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य होगा।

    इन बातों का रखना होगा ध्यान

    चयनित यात्री अधिकतम 15 किलोग्राम वजन का चेक-इन बैग (एक नग) और 7 किलोग्राम वजन वाले हेण्ड बैग 115 से.मी. आकार के लम्बाई, चौडाई, उंचाई के ही ले जा सकते हैं। चयनित यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने साथ मूल आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र निरस्त किये जावेगें जिन्होने इस योजना के तहत किसी एक भी स्थान की यात्रा कर चुके हैं। असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

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