पति से अलग रह रही महिला चाहती है दूसरा बच्चा, पहुंची कोर्ट
मुंबई। अपनी तरह के एक दुर्लभ मामले में तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही 35 वर्षीय महिला ने अपने अलग रह रहे पति से दूसरे बच्चे को पैदा करने के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। महिला का कहना है कि उसके मां बनने की उम्र के खत्म होने से पहले उसे अलग रह रहे पति के साथ या तो वैवाहिक संबंध बहाल करके या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए गर्भ धारण करने की अनुमति दी जाए। जानकारी के अनुसार मुंबई की एक फैमिली कोर्ट के सामने महिला ने अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि वो अपनी मां बनने की उम्र खत्म होने से पहले दूसरा बच्चा पैद करना चाहती है।

इसके लिए वो अपने उस पति से बच्चा चाहती है जिससे तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने उसकी अर्जी को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रजनन के अधिकार को एक शख्स के आधारभूत नागरिक अधिकार मानते हुए जल्द से जल्द मैरिज काउंसलर से मिलने और अगले एक महीने में आईवीएफ के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा है। हालांकि, पति ने इस अर्जी का विरोध किया और इसे सामाजिक नियमों के खिलाफ करार दिया। हालांकि, कानून के अनुसार कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोनों को डॉक्टरी सलाह लेने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स से मिलने के बाद डॉक्टर्स को दोनों के माता-पिता बनने की संभावनाओं को लेकर एक गुप्त रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी।
पति की सहमति बेहद महत्वपूर्ण
जज स्वाति चौहान ने कहा, 'बच्चे के प्रजनन या वंश वृद्धि को केवल कानून या कानूनी प्रक्रिया से हल नहीं किया जा सकता है....प्रजनन के मुद्दे को क्लिनिकली हल करना होगा।' उन्होंने कहा कि आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात के बाद वह डॉक्टर एक गोपनीय रिपोर्ट बाद में कोर्ट को सौंपेगा। हालांकि पति की इस पूरी प्रक्रिया में सहमति बेहद महत्वपूर्ण है।
बता दें कि पति और पत्नी दोनों ही काम करते हैं और उनका एक नाबालिग बच्चा पहले से है। मुंबई में रहने वाले पति ने वर्ष 2017 में क्रूरता का आरोप लगाकर तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है। वहीं पत्नी ने भी नांदेड़ की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दोनों के मामले अभी लंबित हैं। इस बीच वर्ष 2018 में पत्नी ने दूसरे बच्चे के लिए अर्जी दाखिल की। पत्नी ने कहा कि दूसरा बच्चा उसके बुढ़ापे के लिए जरूरी है।












Click it and Unblock the Notifications