क्या अब AADHAR को PAN से जोड़ने का काम रुक जाएगा?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 'निजता के अधिकार' पर अहम फैसला देते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया है। सर्वोच्च अदालत की ओर से 'निजता के अधिकार' पर अहम फैसला आने के बाद सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या आधार को पैन कार्ड से जोड़ने का काम क्या रुक जाएगा? इसको लेकर यूआईडीएआई के सीईओ ने बड़ा ऐलान किया है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको...

जारी रहेगा आधार को पैन से जोड़ने का काम: UIADAI CEO
आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का काम पहले की तरह ही जारी रहेगा, ये कहना है यूआईडीएआई सीईओ अजय भूषण पांडेय का। उन्होंने कहा कि बायोमीट्रिक पहचान पत्र आधार को पैन से जोड़ने का पहले से जारी निर्देश आगे भी चलता रहेगा। विभिन्न सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 12 अंकों का आधार नंबर देना होगा। अजय भूषण पांडेय ने कहा आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। हालांकि आधार को विभिन्न स्कीमों के जोड़ने और आयकर रिटर्न भरने के दौरान आधार नंबर देना जरूरी होगी।

यूआईडीएआई सीईओ अजय भूषण पांडेय का बड़ा ऐलान
यूआईएडीआई के सीईओ ने आगे कहा कि आधार कार्ड बनाने का काम पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आयकर अधिनियम में संशोधन द्वारा पैन कार्ड से आधार को जोड़ने का काम जरूरी बनाया जाएगा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले की तरह जारी रहेगा।

सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जरूरी है आधार
बता दें कि आधार एक्ट के तहत बैंक खाता खोलने, नया फोन नंबर हासिल करने और सब्सिडी वाले रसोई गैस जैसी सेवाओं के लिए आधार नंबर देना जरूरी किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को मौलिक अधिकार के रूप में इसकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आधार एक्ट गोपनीयता के परीक्षण में मौलिक अधिकार के रूप में होगा।

9.3 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हुए
आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक 9.3 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक जितने भी पैन कार्ड आधार से लिंक हुए हैं वो कुल पैनकार्ड धारकों का महज 30 फीसद हिस्सा है। देशभर में कुल 30 करोड़ पैनकार्ड धारक हैं। जून और जुलाई के महीने तीन करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ा है।












Click it and Unblock the Notifications