क्यों 2000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कोर्ट से तारीख पर तारीख मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे?
Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray: शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एक खास अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें 2,000 रुपये जमा करने के लिए कम से कम दो दिन का समय मांगा गया है। यह अमाउंट पिछले महीने उन पर लागत के रूप में लगाई गई थी।
संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों ने 2,000 रुपये के फाइन जमा करने के लिए कम से कम दो दिनों का वक्त मांगा है। दोनों नेताओं की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के अधिकारियों ने कैश एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इसलिए वो जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाए है।

जानिए क्या है पूरा मामला?
संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों नेता शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का सामना कर रहे हैं। सामना पत्रिका में 29 दिसंबर 2022 को हिंदी और मराठी दोनों संस्करणों में छपे एक लेख में दावा किया गया था कि शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले के पास दुबई और कराची में रियल एस्टेट निवेश है। जिसके बाद शेवाले की वकील, चित्रा सालुंखे ने 3 जनवरी 2023 को सामना को एक नोटिस भेजा और इसपर स्पष्टीकरण मांगा है।
इसके जवाब में 'सामना' की टीम ने तर्क दिया था कि उनके लेख इंटरनेट पर मिली जानकारी से प्रेरित था। इसके बाद राहुल शेवाले की वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई और बॉम्बे हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। ये पूरा मामला इसी केस से जुड़ा है।
सत्र न्यायालय ने 13 जून को दोनों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया था हालांकि इस मामले में राउत और ठाकरे ने खुद को निर्दोष बताया था और अदालत में आरोपमुक्त करने की अर्जी दायर की थी। जिसे अक्टूबर 2023 खारिज कर दिया गया था।
जब मजिस्ट्रेट अदालत ने नेताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी की, उन्हें तलब किया और उन्हें बरी करने से इनकार कर दिया, तो दोनों ने एक पुनरीक्षण दायर किया और मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया।
हालांकि पुनरीक्षण दायर करने के लिए नियमों के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा से 84 दिनों की देरी हुई। इस प्रकार, देरी को माफ करते हुए, सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह पैसा अगले दो दिनों के भीतर जमा किया जाना था।












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