कब और कैसे खुलेगा 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर? सुप्रीम कोर्ट में हुई इस मामले पर सुनवाई, जानें क्या कहा गया?
Shambhu Border: हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर को लेकर बुधवार (24 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीनों से बंद है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है और सरकार को किसानों तक पहुंचने के लिए कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसानों के विरोध और शंभू सीमा पर नाकेबंदी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा था।

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सुप्रीम कोर्ट ने बताया कैसे सुलझेगा शंभू बॉर्डर वाला मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा है कि, ''आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। वे अन्यथा दिल्ली क्यों आना चाहेंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनके अच्छे इरादों के बावजूद, विश्वास की कमी है। उन्हें लगेगा कि आप केवल स्वार्थ की बात कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं। आप उनके पास एक न्यूट्रल अंपायर क्यों नहीं भेजते? ऐसा करने से हो सकता है, वो आपकी बातें समझेंगे।''
हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को किसानों के दिल्ली कूच से कोई समस्या नहीं है। लेकिन टैंकों, जेसीबी (खुदाई करने वाली मशीनों) के साथ आने से टकराव होता है। पहले, यह कृषि कानूनों के बहाने होता था।
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2020-21 में किसानों के विरोध का जिक्र किया और कहा कि केंद्र को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया।
हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर एक के भीतर बैरिकेड्स हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस साल फरवरी 2024 में कई किसान संगठनों द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली तक मार्च निकालने की घोषणा के बाद बैरिकेड्स लगाए गए थे। बॉर्डर क्रॉसिंग पर प्रदर्शनकारी किसानों और उनका रास्ता रोकने वाले सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें भी हुईं।












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