पश्चिम बंगाल में रथयात्रा पर रोक: हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल, कोलकाता में बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा पर शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी की यात्रा को मंजूरी दी थी। जिसके बाद कोलकाता सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने फैसले पर रोक लगा दी थी। अब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।
पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जेपी मजूमदार ने कहा कि पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के डिविजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उन्होंने कहा कि यह संविधान का एक सरल प्रावधान है कि किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक आंदोलन और अपने विचारों के प्रचार का बुनियादी अधिकार मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।
बता दें ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में बीजेपी की गणतंत्र बचाओ रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। पहले, छह दिसंबर को सिंगल बेंच ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के तीन हिस्सों में तीन रथ यात्राओं की योजना बनाई थी जो पूरे राज्य की यात्रा के बाद कोलकाता में समाप्त होनी थी।