पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज, हिंसा भड़काने का आरोप

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। दिलीप घोष पर आरोप है कि मिदनापुर के केशीरी में रैली के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक और हिंसा फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। दिलीप घोष मिदनापुर में पार्टी की एक रैली में शामिल होने आए थे जहां उन्होंने कहा था,'अगर वे हमारी पंचायत समिति को तोड़ने आएंगे तो TMC कार्यकर्ताओं को गाड़ देंगे। पुलिसकर्मियों की वर्दी उतारकर उनकी खाल उधेड़ दी जाएगी।'

wb bjp president dilip ghosh booked for attempting incite violence

बीजेपी नेता ने कहा था कि पुलिसकर्मी होने के नाते उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी बयान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, दिलीप घोष के खिलाफ 505, 506 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच कई बार ऐसी बयानबाजी देखी गई है।

बीजेपी ने केशीरी में पंचायत समिति बोर्ड का गठन नहीं किया है और पार्टी का आरोप है कि टीएमसी और ममता सरकार की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले पर बुधवार को मीटिंग बुलाई गई थी। वहीं, दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में गोलीबारी में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है।

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