दिल्ली हाईकोर्ट ने माल्या को 4 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश
दिल्ली की पटियाला हाईकोर्ट ने विजय माल्या को चार नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए विदेश मंत्रालय को आदेश दिया कि लंदन विजय माल्या का गैर जमानती वारंट भेजा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि 4 नवंबर को विजय माल्या कोर्ट में पेश हों।
कोर्ट की तरफ से कई नोटिस भेजे जाने के बाद भी अभी तक विजय माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इस बात पर कार्रवाई करने की बात की है। कोर्ट ने यह पाया कि विजय माल्या कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। इस पर टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि माल्या कोर्ट में पेश हो, इसके लिए अब हम सख्त कदम उठाएंगे।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विजय माल्या के खिलाफ चार केस दर्ज कराए थे। यह केस किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से 7.5 करोड़ रूपए का भुगतान न करने के बाद दर्ज कराया गया था।
आपको बताते चलें कि देश के 13 सरकारी बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या फरार हो गए हैं। विजय माल्या को बैंकों का पैसा न चुकाने और ईडी के सामने पेश न होने पर पहले ही भगोड़ा करार दिया जा चुका है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द दिया था।