पत्रकार डेनियल पर्ल की रिहाई पर MEA ने कहा- आतंकवाद के मामले में कार्रवाई करने पर पाकिस्‍तान गंभीर नहीं

नई दिल्‍ली। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या मामले में मुख्य आरोपी ब्रिटिश मूल के अलकायदा आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया। साल 2002 में कराची में 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस रिहाई पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अनुराग श्रीवास्‍तव ने कहा कि पाकिस्‍तान में जब आतंकी अभियुक्तों की सजा की बात आती है, तो वहां उनके खिलाफ बहुत कम सजा का उल्लेख किया गया है।

पत्रकार डेनियल पर्ल की रिहाई पर MEA ने कहा- आतंकवाद के मामले में कार्रवाई करने पर पाकिस्‍तान गंभीर नहीं

यह आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने पर पाक की ओर से गंभीरता की कमी को प्रदर्शित करता है। आतंक के इस जघन्य कृत्य में उमर सईद को किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाया जाना न्याय का द्रोह है। आतंकवाद के खिलाफ अविश्वसनीय कार्रवाई करने वाले पाकिस्तान पर हमारी स्थिति और इसके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्‍होंने कहा कि जैसा कि विदेशों में कुछ तत्वों की भारत-विरोधी गतिविधियों का संबंध है, जो वास्तव में भारतीय समुदाय की एक बहुत छोटी सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनकी चिंताओं को व्यक्त करने के साथ-साथ उनके हस्तक्षेपों की तलाश करने के लिए विदेशी सरकारों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। भारतीय राजनयिक परिसर और कर्मियों की सुरक्षा मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। जब भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए या योजना बनाई गई है, हम उन्हें सूचित करते हैं और हम उन्हें अपने परिसर और हमारे कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहते हैं।

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