इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कक्षा 10 और 12 के लिए पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकार की पुष्टि की।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को कक्षा 10 और 12 के लिए पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार बरकरार रखा है। यह निर्णय न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और गरिमा प्रसाद की एक दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया था। यह फैसला एम/एस राजीव प्रकाशन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया था, जिसने बोर्ड सचिव के एक आदेश को चुनौती दी थी।

19 फरवरी को अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि जबकि याचिकाकर्ता को खुले बाजार में पुस्तकें प्रकाशित करने या बेचने से नहीं रोका जा सकता है, यह उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम पुस्तकें अधिनियम का उल्लंघन न करने की शर्त पर है। अदालत का निर्णय 2014 से इस मामले पर एक पूर्व निर्णय के अनुरूप है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह बोर्ड सचिव के अधिकार क्षेत्र में है कि वह यह निर्धारित करे कि उच्च विद्यालय और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए कौन सी पाठ्यपुस्तकें उपयोग में लाई जाएँगी। न्यायाधीशों ने कहा कि इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्राधिकरण में निहित शक्तियों से संबंधित है।
यदि एम/एस राजीव प्रकाशन यूपी अधिनियम संख्या 7, 1979 या किसी अन्य प्रासंगिक कानून का उल्लंघन करता है, तो राज्य प्रतिवादियों को उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है। हालाँकि, यदि ऐसा कोई उल्लंघन नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता परिषद द्वारा निर्धारित न की गई पुस्तकें प्रकाशित करने और बेचने के लिए स्वतंत्र है।
बाजार के परिणाम
अदालत ने स्वीकार किया कि भले ही ये पुस्तकें परिषद के मानकों को पूरा न करती हों या इनकी कीमत अधिक हो, तो किसी भी बाजार की प्रतिक्रिया के लिए एम/एस राजीव प्रकाशन जिम्मेदार होगा। अदालत ने 15 अप्रैल, 2014 के अपने फैसले का हवाला देकर अपनी स्थिति को दोहराया, जिसमें इसी तरह के मुद्दों को संबोधित किया गया था।
अंततः, रिट याचिका को पहले के निर्णय में निर्धारित शर्तों के अनुसार निपटाया गया। यह निर्णय पाठ्यक्रम सामग्री निर्धारित करने में शैक्षिक निकायों के स्थापित अधिकार को रेखांकित करता है, साथ ही प्रकाशकों के लिए बाजार की स्वतंत्रता को संतुलित करता है।
With inputs from PTI
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