झारखंड में बच्ची की भूख से मौत पर UIDAI ने दिया जवाब, कहा- यह आधार से जुड़ा मामला नहीं, परिवार के पास था कार्ड
नई दिल्ली। आधार का संचालन करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने झारखण्ड में झारखण्ड में 11 वर्षीय लड़की की भूख से मौत पर टिप्पणी की है। UIDAI की 6 सदस्यीय कमेटी की ओर से कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, जिन्होंने आधार ना होने की दशा में फूड सब्सिडी स्कीम के तहत राशन देने से इनकार किया था। आरोप लगाया गया है कि सिमडेगा जिले की 11 वर्षीय लड़की की भुखमरी से मृत्यु हो गई क्योंकि उनके परिवार के राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया था। उसका राशन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं था। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए, यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि यह आधार के कारण लाभ न मिलने कामामला नहीं है, क्योंकि परिवार के पास साल 2013 के बाद से 12 अंकों वाली अद्वितीय पहचान संख्या है।
पांडे ने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि लाभ , आधार कार्ड पर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि आधार अधिनियम 'बिल्कुल स्पष्ट' था कि आधार के ना होने की दशा में किसी को भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 7 बताता है कि आधार संख्या निर्धारित होने तक, लाभ को पहचान के वैकल्पिक माध्यम से दिया जाता रहे।
पांडे ने कहा कि झारखंड सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे के तथ्यों को जानने के लिए इस मामले में जांच का आदेश दिया है। मुझे उम्मीद है कि आधार कार्ड के बावजूद लाभ ना मिने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जवाबदेह होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।