दो पत्ती चुनाव निशान पर शशिकला और दिनाकरन को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन और वीके शशिकला को बड़ा झटका दिया है। दोनों ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने दो पत्ती के चुनाव निशान को एआईएडीएमके को दिया था ,जिसके बाद आयोग के फैसले के खिलाफ दिनाकरन और शशिकला ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि एआईएडीएमके की तमिलनाडु में सरकार है और ई के पलानीस्वामी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

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दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस संगीता धींगरा सहगल ने चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए दिनाकरन और शशिकला की याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर 2017 को चुनाव आयोग ने दो पत्ती के चुनाव चिन्ह को एआईएडीएमके को सौंप दिया था। कोर्ट ने कहा कि दिनाकरन और शशिकला के पास दो पत्ती चुनाव चिन्ह पर अधिकार जताने का पर्याप्त तर्क नहीं है जिससे कि चुनाव आयोग के फैसले को खारिज किया जा सके।

चुनाव आयोग ने ई पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम गुट को दो पत्ती चुनाव चिन्ह को देने का फैसला लिया था। जिसके बाद दिनाकरन और शशिकला ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह को किसी भी पार्टी को तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 15 दिन तक के लिए नहीं दिया जाएगा।

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